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‘फैशन’ बन गया है किसी का भी घर तोड़ना: बुलडोजर कार्रवाई पर MP हाई कोर्ट की फटकार

'फैशन' बन गया है किसी का भी घर तोड़ना: बुलडोजर कार्रवाई पर MP हाई कोर्ट की फटकार
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उज्जैन नगर निगम के बुलडोजर एक्शन पर सख्त टिप्पणी की। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने “नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों” का उल्लंघन करके किसी का घर गिराना को “फैशन” बताया। इस मामले में कोर्ट ने निगम को दो याचिकाकर्ताओं को एक-एक लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया, जिनके घरों पर बुलडोजर चलाया गया था।

13 दिसंबर 2023 को संदीपनी नगर स्थित राधा लांगरी और विमल गुर्जर के घरों पर नगर निगम ने बिना किसी पूर्व सूचना के बुलडोजर चलाया था। इसके खिलाफ राधा लांगरी और विमल गुर्जर ने हाईकोर्ट में याचिका डाली थी। कोर्ट ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने यह दावा किया कि उन्होंने अपने घरों को बिना किसी पूर्व सूचना के ध्वस्त किया गया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में क्या कहा?
टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक, हाईकोर्ट से मिले निर्देशों के बाद उज्जैन नगर निगम के कमिश्न ने मामले की जांच की, जहां उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ताओं ने घर बनाने के लिए अनुमति नहीं ली थी. जबकि मौके पर पता चलता है कि नगर निगम के अधिकारियों ने नोटिस घर के पूर्व मालिकों को दिया था. हाईकोर्ट ने अधिकारियों के इस कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा कि नगर निगम कमिश्नर ने सर्वर डाउन के आधार पर संपत्ति कर का भुगतान करने के बारे में स्पष्ट जवाब नहीं दिया.  निगम के पास संपत्ति कर भुगतान का फिजिकल रिकॉर्ड है, जिससे घर के टैक्स भुगतान करने वाले व्यक्ति को आसानी से सत्यापित किया जा सकता था. 

याचिकाकर्ताओं को दिया मुआवजे का आदेश
नगर निगम के तोड़-फोड़ की कार्रवाई के पर इंदौर हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने स्प्ष्ट रुप से घर खरीदा था, खुली जमीन नहीं खरीदी थी. जस्टिस विवेक रुसियी की बेंच ने कहा कि नगर निगम के अधिकारियों को घरों पर तोड़-फोड़ की कार्रवाई से पहले उसके रेगुलराइजेशन का की जांच करनी चाहिए. तोड़फोड़ की कार्रवाई का सहारा अधिकारी तब लेते जब मालिक को रेगुलराइज करने के लिए पर्याप्त अवसर देते. मामले में कोर्ट ने दोनों याचिकाकर्ताओं को एक-एक लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है. 

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