राष्ट्रीय

Uttar Pradesh में डीजीपी की नियुक्ति को लेकर बदला नियम, योगी कैबिनेट की मंजूरी भी मिली

3views
उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और मुख्य सचिव की नियुक्ति में यूपीएससी नियम का पालन नहीं करेगी। सोमवार को देर रात हुई कैबिनेट बैठक में, योगी आदित्यनाथ सरकार ने नियुक्ति नियमों में संशोधन किया और सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले पैनल द्वारा डीजीपी के स्वतंत्र और पारदर्शी चयन के लिए नियमों के एक नए सेट को मंजूरी दी। इसके साथ ही सरकार अब डीजीपी की नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) पैनल को नाम नहीं भेजेगी।
 

इसे भी पढ़ें:

नए दिशानिर्देशों में कहा गया है कि नियुक्ति नियम, 2024 का उद्देश्य डीजीपी के पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त व्यक्ति के चयन के लिए एक स्वतंत्र और पारदर्शी तंत्र स्थापित करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उक्त चयन राजनीतिक या कार्यकारी हस्तक्षेप से मुक्त हो और उत्तर प्रदेश की विशिष्ट परिस्थितियों और पुलिसिंग आवश्यकताओं के अनुरूप हो। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली चयन समिति में मुख्य सचिव, यूपीएससी द्वारा नामित एक व्यक्ति, यूपी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनके नामित व्यक्ति, अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव गृह और एक सेवानिवृत्त डीजीपी शामिल होंगे।
 

इसे भी पढ़ें:

नए संशोधन के मुताबिक डीजीपी का न्यूनतम कार्यकाल दो साल का होगा। रिक्ति सृजन की तिथि पर उम्मीदवारों के पास छह महीने की सेवा शेष होनी चाहिए। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि केवल उन्हीं अधिकारियों पर विचार किया जाएगा जो वर्तमान में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 16 पर महानिदेशक की भूमिका में हैं। सूत्रों के मुताबिक, इस संशोधन के साथ यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार को दो साल के तय कार्यकाल के साथ पूर्णकालिक डीजीपी बनाया जा सकता है।
Xiaomi ने भारत में 10 साल पूरे किए! लीची : स्वाद और स्वास्थ्य का संगम धरती के करीब आ रहा क्षुद्रग्रह: 2011 UL21 सुबह उठने के बाद कितने गिलास पानी पीना चाहिए? आर अश्विन का 100वां टेस्ट
Xiaomi ने भारत में 10 साल पूरे किए! लीची : स्वाद और स्वास्थ्य का संगम धरती के करीब आ रहा क्षुद्रग्रह: 2011 UL21 सुबह उठने के बाद कितने गिलास पानी पीना चाहिए? आर अश्विन का 100वां टेस्ट क्या होता है Parrot Fever (psittacosis)? आकाश दीप का जलवा : पहले टेस्ट मैच में रचा इतिहास मोहम्मद शमी इंडियन प्रीमियर लीग से बाहर Remembering Ameen Sayani : The Iconic Voice of Indian Radio मालदीव की संसद में सांसद एक-दूसरे से भिड़ गए