स्टेंस हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने दोषी दारा सिंह की सजा माफी याचिका पर ओडिशा सरकार से जवाब मांगा
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को “पश्चाताप” करने वाले रवींद्र पाल उर्फ दारा सिंह की समय से पहले रिहाई की याचिका पर ओडिशा सरकार से जवाब मांगा, जो 1999 में क्योंझर जिले में ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टुअर्ट स्टेन्स और उनके दो नाबालिग बेटों की जघन्य हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने ओडिशा सरकार को नोटिस जारी किया और छह सप्ताह के भीतर जवाब मांगा।
अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन के माध्यम से दायर अपनी याचिका में दारा सिंह ने कहा, “याचिकाकर्ता ने जेल में 24 साल से अधिक समय बिताया है, वह अपनी युवावस्था में किए गए अपने कार्यों के परिणामों को अच्छी तरह से समझ चुका है और पश्चाताप कर रहा है और वर्तमान में इस अदालत की दया की कामना करता है ताकि वह अपने सेवा-उन्मुख कार्यों के माध्यम से समाज को कुछ वापस दे सके।” उन्होंने राज्य सरकार को निर्देश देने की मांग की कि वह उन तीन मामलों में आजीवन दोषियों की समयपूर्व रिहाई के लिए 2022 में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार समयपूर्व रिहाई के लिए उनके मामले पर विचार करे, जिनमें उन्हें दोषी ठहराया गया था।
उन्होंने कहा, “यहां याचिकाकर्ता जो लगभग 61 वर्ष का है, वह पहले ही 19 अप्रैल, 2022 की नीति में निर्धारित योग्य अवधि यानी 14 साल की सजा से अधिक सजा काट चुका है, जबकि याचिकाकर्ता ने (छूट के बिना) वास्तविक कारावास के 24 साल से अधिक की सजा काटी है।”
Supreme Court issues notice after Dara Singh's plea | ()
— IndiaToday (@IndiaToday)