स्पेशल कोर्ट ने संदीप घोष को 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा, वित्तीय अनियमितत का है आरोप
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सीबीआई अदालत ने 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उन पर चिकित्सा संस्थान में अपने कार्यकाल के दौरान वित्तीय अनियमितताओं के आरोप हैं। यह मामला धन के कथित दुरुपयोग की व्यापक जांच का हिस्सा है। सीबीआई के अनुसार, घोष ने मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में अपने कार्यकाल के दौरान दो विक्रेताओं के साथ कथित तौर पर आपराधिक सांठगांठ बनाए रखी और उन्हें आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ठेके दिए। जांच से पता चला कि इन विक्रेताओं को तरजीह दी गई, जिससे सरकार को काफी वित्तीय नुकसान हुआ।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी पूर्व प्रिंसिपल की जांच कर रहा है. ईडी ने वित्तीय जांच के तहत घोष के बेलियाघाटा आवास, कैनिंग में उनके फार्महाउस और रिश्तेदारों और सहयोगियों के घरों सहित 11 स्थानों पर तलाशी ली है। घोष के सहयोगी और चित्तरंजन नेशनल मेडिकल कॉलेज में डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रसून चटर्जी को भी हिरासत में लिया गया है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में बायोमेडिकल अपशिष्ट निपटान घोटाले की कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित सीबीआई जांच में हस्तक्षेप करने की संदीप घोष की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। जांच का उद्देश्य वित्तीय घोटाले और डॉक्टर के दुखद बलात्कार और हत्या के बीच किसी भी संभावित संबंध का पता लगाना भी है।