52
बांग्लादेश से लायी गई जाली भारतीय मुद्रा को चलाने के मामले में शनिवार को बेंगलुरु की एक अदालत ने एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उसे छह साल कारावास की सजा सुनाई। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने यह जानकारी दी।
एनआईए द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल के मूल निवासी आरोपी सरीफुल इस्लाम उर्फ सरीफुल्ला उर्फ शरीफुद्दीन पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
मामले की जांच से पता चला कि आरोपी ने छह अन्य लोगों के साथ मिलकर बांग्लादेश सीमा से भारत के विभिन्न हिस्सों में 82,000 रुपये मूल्य के 41 जाली भारतीय नोट(एफआईसीएन) की तस्करी करने की साजिश रची थी।